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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

  • इस योजना की अवधि पाँच वर्ष (2015-16 से 2019-20) के लिये निर्धारित की गई है ।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के निवेश में एकरूपता लाना, सिंचित भूमि के अंतर्गत फसली क्षेत्र को बढ़ाना,पानी का प्रयोग अधिक दक्षता के साथ करना व साथ ही पानी बचत की अधिकाधिक तकनीकों को अपनाना है । 
  • इस योजना के 4 घटक हैं- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल  जल-संभर (वाटरशेड) विकास । 
  • इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय , ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिलकर करेंगे । 
  • देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से लगभग 65 प्रतिशत भाग में सिंचाई की सुविधा नहीं है, इस लिहाज से योजना का महत्व बढ़ जाता है ।
  • इस कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया   है ।

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