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वित्त आयोग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्द्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है  । इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पांचवें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जाता है।

गठन

  • वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है उनकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती है ।
  •  संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है । इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है। अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए और अन्य चार सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए -
    • किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति,
    • ऐसा व्यक्ति जिसे भारत की लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो,
    • ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो,
    • ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो ।

कार्य

वित आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नांकित मामलों पर सिफारिश करता है-

  • संघ और राज्यों के बीच करों कि शुद्ध आगमों  का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन,
  • भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत,
  • राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति  के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय,
  • राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय ।

 1960 तक आयोग असम बिहार उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल को क्षतिग्रस्त जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क में निवल प्राप्तियों  के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता था । संविधान के अनुसार यह सहायता राशि 10 वर्ष की स्थाई अवधि तक दी जाती रही ।

 आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे सकता है जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है । रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन एवं इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण भी रखा जाता है।

      गौरतलब है कि वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकार की होती है और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती । यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करें या ना करें।

अब तक नियुक्त आयोग

वित्त आयोग के अध्यक्षों की सूची:

वित्त आयोग

अध्यक्ष का नाम

कार्यकाल अवधि

पहला

क्षितिज चंद्र नियोगी

1952 से 1957 तक

दूसरा

कस्तुरीरंगा संथानम

1957 से 1962 तक

तीसरा

ए.के.चंदा

1962 से 1966 तक

चौथा

पाकला वेंकटरामन राव राजामन्नर

1966 से 1969 तक

पॉचवां

महावीर त्‍यागी

1969 से 1974 तक

छठा

ब्रह्मानन्द रेड्डी

1974 से 1979 तक

सातवां

जे.एम.शैलट

1979 से 1984 तक

आठवां

वाई.वी. चव्हाण

1984 से 1989 तक

नौवां

एन.के.पी.साल्‍वे

1989 से 1995 तक

दसवां

कृष्ण चंद्र पंत

1995 से 2000 तक

ग्‍यारहवां

डा. अली मोहम्मद खुसरो

2000 से 2005 तक

बारहवां

चक्रवर्ती रंगराजन

2005 से 2010 तक

तेरहवां

विजय.एल.केलकर

2010 से 2015 तक

चौदहवां

डॉ. यागा वेणुगोपाल रेड्डी

2015 से 2020 तक

पंद्रहवां

एनके सिंह

2020 से 2025 तक

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