राष्ट्रीय विकास परिषद
राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन अगस्त 1952 में किया गया था । इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना (प्रारूप रूपरेखा) में भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश के बाद किया गया । योजना आयोग की तरह ही यह ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही कोई सांविधिक निकाय ।
गठन
राष्ट्रीय विकास परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं-
योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है इसे कार्यालय हेतु योजना आयोग द्वारा प्रशासनिक एवं अन्य सहायक उपलब्ध कराए जाते हैं ।
उद्देश्य
राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के तहत की गई थी -
कार्य
इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद को निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं-
योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना के खाके को पहले यूनियन केबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । इसकी संस्तुति के बाद इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के पास इसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है । इसे संसद में पेश किया जाता है और फिर इसकी स्वीकृति के बाद इसे आधिकारिक रूप से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ।
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