संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र व संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) है । इसका उल्लेख संविधान के भाग – 14 में अनु० – 315 से 323 के मध्य इसकी स्वतंत्रता, कार्य, व शक्तियों आदि का वर्णन किया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315(1) के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होता है । अनुच्छेद 315 (2) में यह प्रावधान है कि दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं अनुच्छेद 315 (5) का कहना है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग भी किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है ।
नियुक्ति
संविधान के अनुच्छेद 316(1) की अनुसार संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते हैं । राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है । अनुच्छेद 316 का विधान है कि संघ लोक सेवा आयोग को कम से कम आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्षों की सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए ।
अवधि
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल ग्रहण करने की तारिख से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है । राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है परंतु अवकाश की अधिकतम आयु 62 वर्ष है ।
पदमुक्ति
संविधान के अनुच्छेद 317 में आयोग की सदस्य पद मुक्त करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है आयोग के सदस्यों को कथित दुराचार के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है । संविधान में दुराचार की प्रक्रिया को प्रमाणित करने का प्रावधान उपलब्ध है दुराचार से संबंधित मामला राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजता है । संविधान के अनुच्छेद-145 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय मामले की जांच कर के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है और उसी रिपोर्ट के आधार पर सदस्यों को पद मुक्त किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति चाहे तो जांच प्रक्रिया के दौरान संबद्ध सदस्य को निलंबित कर सकता है ।
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति निम्नलिखित आधारों पर पद मुक्त कर सकता है-
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पद मुक्ति के संदर्भ में भी उपर्युक्त से प्रावधान भी लागू होता है राज्यपाल अध्यक्ष या सदस्यों को निलंबित कर सकता है ऐसा तभी संभव है जब सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जा चुकी हो ।
इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राष्ट्रपति को तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देने पर ही पद मुक्त हो सकते हैं ।
वेतन एवं सेवा शर्तें
आयोग के सदस्यों के वेतन भत्तों और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है । किसी सदस्य के वेतन भत्तों एवं सेवा की अन्य शर्तों को सेवा अवधि के दौरान नहीं बदला जा सकता है । संविधान के अनुच्छेद, 322 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते तथा पेंशन भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि के दिए जाते हैं । राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है अपनी सेवा अवधि की समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग का अध्यक्ष या राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है । संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार के अधीन कोई नियुक्ति नहीं पा सकता है ।
कार्य
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित कार्य है-
संघ तथा राज्य सरकारों को निम्नलिखित मामलों पर आयोग के साथ परामर्श करना अपेक्षित है-
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