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          भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गयी है। नागरिकता के संबन्ध में भारतीय संविधान के भाग-2 तथा अनु0 5-11 में प्रावधान किया गया है । इन अनुच्छेदों में केवल यह प्रावधान किया गया है कि भारत का नागरिक कौन है और किसे भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद-11 द्वारा संसद को भविष्य में नागरिकता के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता के सम्बन्ध में नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया है जिसमें अब तक कई बार संशोधन किया जा चुका है।

भारतीय संविधान में नागरिकता के सम्बन्ध में प्रावधान

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 9 तक में नागरिकता के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान किये गये है।
  • संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता-अनु0 5 के अनुसार भारतीय संविधान के प्रारम्भ पर जिस व्यक्ति का भारत में अधिवास हो और (क) जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या (ख) जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था, या (ग) जो संविधान प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक मामूली तौर से भारत में निवासी रहा है, वह भारत का नागरिक होगा। इस स्थिति में व्यक्ति के माता-पिता की राष्ट्रीयता का कोई महत्व नहीं है।
  • पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता- पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जायेगा (अनुच्छेद 6), यदि-

(क) वह या उसके माता-पिता में से कोई या उसके पितामह या पितामही अथवा मातामह या मातामही में से कोई भारत में जन्मा था,

(ख) वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था तथा इस तिथि से भारत का निवासी रहा है,

(ग) वह 19 जुलाई, 1948 के पश्चात भारत में आया है, तो भारत सरकार द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत नही किया जायेगा, जो भारत में अपने निवास की अवधि के छह माह के अन्तर्गत नागरिक के रूप में पंजीकृत किये जाने का आवेदन करता है अर्थात नागरिक के रूप में केवल उसी व्यक्ति को पंजीकृत किया जाएगा, जो भारत में अपने निवास की अवधि के 6 माह पश्चात पंजीकरण के लिए आवेदन करता है ।

  • पाकिस्तान को आव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता- संविधान का अनुच्छेद 7 यह उपबन्ध करता है कि अनुच्छेद 5 या 6 में किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान का आव्रजन कर गया है वह भारत का नागरिक नही समझा जायेगा किन्तु यह नियम उस व्यक्ति पर लागू नही होगा तो पाकिस्तान को आव्रजन करने के पश्चात किसी अनुज्ञा के अधीन भारत लौट आया है । प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनु0 9 के खण्ड (ख) के प्रयोजनाओं के लिए 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत  भारत क्षेत्र में आव्रजन करने वाला समझा जायेगा और यदि वह अनुच्छेद 6 के अधीन दी गयी सभी शर्तो को पूरा करता है, जो 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों के लिए आवश्यक है, तो वह भारत का नागरिक बनने का हकदार है।
  • भारत से बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्ति की नागरिकता-अनुच्छेद 8 भारत में जन्मे किन्तु विदेश में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को कुछ शर्तो को पूरा करने पर नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत पाकिस्तान जाने वाले लोग सम्मिलित नहीं है।
  • अनु0 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या उसके माता-पिता में से कोई जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रह रहा है, यदि वह निम्नलिखित शर्ते पूरा कर ले तों भारत का नागरिक समझा जायेगा-
    • वह भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो,
    • वह पंजीकरण भारत के राजनयिक या कौशलर प्रतिनिधि, जहां वह उस समय निवास कर रहा हो, द्वारा किया गया हो,
    • उस आशय का आवेदन पत्र उपर्युक्त राजनयिक अथवा अथवा कौशलर प्रतिनिधि जहां वह उस समय निवास कर रहा हो, द्वारा किया गया हो,
    • यह आवेदन संविधान लागू होने के पहले या बाद में किया गया हो,
    • आवेदन पत्र डोमिनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से किया गया हो,
    • विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर भारत की नागरिकता की समाप्तिः- अनु0 09 में यह उपबन्धित करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से यदि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जायेगी और वह अनु0-5 व 6 या 8 के आधार पर नागरिकता के आधार का दावा नही कर सकता । यह प्रावधान केवल उन लोगों के सम्बन्ध में है जिन्होने संविधान प्रारम्भ होने से पहले स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली थी । सविधान लागू होने के बाद नागरिकता के सम्बन्ध में पूर्ण व्यवस्था नागरिकता अधिनियम द्वारा निर्धारित  की जाती है।

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